रायगढ़। शहर में अवैध निर्माण और निगम संपत्तियों से छेड़छाड़ करने वालों पर अब नगर निगम का डंडा चलना शुरू हो गया है। मिट्ठूमुड़ा स्थित सावित्री नगर रोड पर बिना अनुमति सड़क खोदाई कर निर्माण कार्य कराए जाने और निगम की मुख्य जल प्रदाय पाइपलाइन क्षतिग्रस्त करने के मामले में निगम प्रशासन ने थाना जूटमिल में एफआईआर दर्ज कराई है।
जानकारी के मुताबिक मॉलधक्का रोड स्थित शिवम होटल के पास अभिषेक अग्रवाल द्वारा भवन निर्माण कराया जा रहा था। निर्माण के दौरान मुख्य सड़क पर करीब छह जगह खुदाई कर दी गई, जिससे निगम की मुख्य पानी सप्लाई पाइपलाइन फूट गई। पाइपलाइन टूटने से 13 मई की सुबह ट्रांसपोर्ट नगर, राजीव नगर, मिट्ठू मोड़, सावित्री नगर और चमड़ा गोदाम सहित कई इलाकों में पानी सप्लाई बाधित रही। भीषण गर्मी में पानी संकट खड़ा होने से लोगों में भारी नाराजगी देखी गई।
स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने मामले पर कड़ी आपत्ति जताई। जांच में सामने आया कि सड़क खोदाई और निर्माण कार्य के लिए निगम या किसी सक्षम विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। निगम प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर न सिर्फ सरकारी व्यवस्था को प्रभावित किया गया, बल्कि आम लोगों को भी गंभीर परेशानी में डाला गया।
मामले को गंभीर मानते हुए नगर निगम ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, बिना अनुमति सड़क कटिंग करने और सार्वजनिक व्यवस्था बाधित करने जैसे प्रावधानों के तहत अपराध दर्ज कराया है।
नगर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने साफ कहा है कि निगम की सड़क, पाइपलाइन और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं जनता की संपत्ति हैं। इनके साथ छेड़छाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने भवन निर्माताओं और ठेकेदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी निर्माण या खुदाई कार्य से पहले विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य है, अन्यथा सीधे एफआईआर की कार्रवाई होगी।
“मनमानी खुदाई और अवैध निर्माण अब भारी पड़ने वाला है” — निगम की इस कार्रवाई के बाद शहर में बिना अनुमति काम कराने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।




